कर्तव्य

  1. केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की मुख्य प्रयोगशाला है। केन्द्रीय राजस्व प्रयोगशाला के अधिकारी भी सरकारी अफीम और क्षारोद कारखाना, गाजीपुर और नीमच के तकनीकी कामकाज में शामिल है। सीमा शुल्क भवन और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तों से जुड़े रासायनिक प्रयोगशालाओं का नेतृत्व संयुक्त निदेशक/रासायनिक परीक्षक ग्रेड-। के द्वारा होता है। इन प्रयोगशालाओं का कार्य संबंधित आयुक्तों के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है।
  2. निदेशक (राजस्व प्रयोगशालाऐं) सभी राजस्व प्रयोगशालाओं पर कार्यात्मक नियंत्रण का अधिकार रखते हैं। वह एक प्रतिधारण के मामले में अपीलीय परीक्षण प्राधिकारी भी है और बोर्ड/आयुक्तों को उनकी राय के लिए निर्दिष्ट मामलों के संबंध में सलाह देना है।
  3. राजस्व प्रयोगशालाओं के अधिकारीयों के कर्तव्य निम्नानुसार है:-
    • सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के टैरिफ से संबंधित सभी तकनीकी मामलों में भारत सरकार के वित मंत्रालय के उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग के केंद्रीय बोर्ड की सहायता करना है।
    • जब प्रयोगशाला के प्रमुख को आवश्यक लगता है तब आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से राजस्व पहलू से तकनीकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कारखाने का निरीक्षण करना।
    • बोर्ड, आयुक्त और निदेशक (राजस्व प्रयोगशालाऐं) द्वारा आवंटित विशेष प्रकृति के किसी भी अन्य काम को राजस्व की रक्षा के लिए जरूरी समझना और किसी भी अन्य कार्य को पूरा करना।
    • न्यायाधीश और पुलिस अधीक्षक, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य किसी सरकारी एजेंसी द्वारा भेजे गए नमूनों का सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तों के अनुमोदन के साथ विश्लेषण करना।
    • किसानों से प्राप्त अफीम की गुणवत्ता का मापन, निर्यात हेतू अफीम का उत्पादन, अफीम में पाये जाने वाले स्वापक तत्वों और अन्य उपयोगी दवाओं का पृथककरण और शुद्धता से संबंधित मामलों में वित मंत्रालय की सहायता करना।
    • केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क टैरिफ, आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण नीति और ड्रा-बैक के उद्देश्यों आदि के तहत वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए विभिन्न् व्यापारिक वस्तुओं के नमूनों के विश्लेषण में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्र निर्माण में सहायता करना।
    • औषधीय और शौचालय सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत उनके वर्गीकरण के लिए एथिल अल्कोहल और स्वापक औषधियों वाली औध्योगिक वस्तुओं के वर्गीकरण में उत्पाद और सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड की सहायता करना।
    • वर्गीकरण के सामंजस्यपूर्ण प्रणाली से संबंधित वैज्ञानिक मामलों में विश्व सीमा शुल्क संगठन की वैज्ञानिक उप समिति की सहायता करना।
  4. स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार उपरोक्त सभी जब्त किए गए नमूनों का परीक्षण शीघ्र और सटीक रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि परीक्षण रिपोर्ट अभियुक्त के मुकदमे का आधार बनती है। यदि जब्त पदार्थ एक ड्रग्स नहीं है तो एक त्वरित और सटीक रिपोर्ट से गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ने में मदद मिलती है, लेकिन जिनके विरूद्ध कोई सबूत नहीं हैं। नोडल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी के रूप में केंद्रीय राजस्व निरक्षण प्रयोगशाला प्राप्त किये गये नमूनों के परीक्षण सहित निम्नलिखित के लिए भी जिम्मेदार है:-
    • प्रत्येक स्वापक औषधी मन:प्रभावी पदार्थ और प्रीकर्सर और किसी भी अन्य संबंधित परीक्षणों के लिए मानक परीक्षण प्रोटोकॉल निर्धारित करने के लिए दस्तावेजीकरण/विकास करना।
    • किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वापक औषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों के सेवन की पुष्टि करने के लिए रक्त, मूत्र आदि के नमूनों के परीक्षण के लिए मानक तरीको को निर्धारित करने का दस्तावेजीकरण/विकास करना।
    • उन्नत फोरेंसिक परीक्षण विधियों जैसे अशुद्धता प्रोफाइलिंग का विकास करना।
    • रिपोर्टिग के मानकीकृत रूपों का विकास करना जो कि कानूनी जांच के साथ खड़े हो सकते हैं।
    • उपरोक्त सभी नियमावली को प्रकाशित करके देश की सभी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को प्रसारित करना।
    • किसी भी स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ या प्रीकर्सर की प्रकृति और शुद्धता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक परीक्षणों का संचालन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपकरण की पहचान करना।
    • आवश्यक उपकरणों के बीच अंतराल की पहचान करना जो प्रत्येक प्रयोगशाला में उपलब्ध है।
    • प्रत्येक प्रयोगशाला को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपकरण के लिए सिफारिशें करना।
    • देश में विभिन्न फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में काम कर रहे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
  5. केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के अधिकारियों को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों के रूप में धारा 293 आपराधिक संहिता कोड 1973 के तहत अधिसूचित किया गया है।
Page Last Updated On: 22 Jan 2018